Jaisalmer : प्रदेश की सरहद पर बसे जैसलमेर की एक घटना को सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा जिसमें कुछ लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से एक महिला की नाक और जीभ काट दी थी. अब कोर्ट ने 5 साल बाद इस मामले में फैसला सुनाया है. दरअसल, जिले के पोकरण क्षेत्र में 5 साल पहले एक महिला का नाक काटने का मामला सामने आया था. अब पोकरण एडीजे कोर्ट ने इस मामले में 12 आरोपियों को 10 साल का कठोर कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है.
17 नवंबर 2020 को सांकड़ा में जगीरों की ढाणी में रहने वाले बशीर खान ने थाने में शिकायत दी थी कि 6 साल पहले उसकी बहन की शादी जगीरों की ढाणी के कोजे खान के साथ हुई थी. बहन के पति की मौत के बाद ससुराल पक्ष के लोग जबरन उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते थे और इसके लिए उसपर दबाव बना रहे थे. जब उसकी बहन ने दूसरी शादी से इंकार कर दिया तो वो लोग उसके साथ मारपीट करने लगे.
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, 17 नवंबर 2020 को बशीर खान की बहन व माता घर पर बैठे थे. तभी अचानक बहन के ससुराल पक्ष की ओर से कई लोग लाठी, तलवारों व सरियों के साथ पहुचें और बहन की नाक और जीभ काट दी.
सभी आरोपियों को सुनाई गई 10-10 साल की सजा
वहीं, सरकारी वकील समुंदरसिंह राठौड़ के मुताबिक, विवाहिता के पति की मौत के बाद उसके ससुराल वालों ने उस पर दूसरी शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था. जब विवाहिता ने इस दबाव से परेशान होकर अपने पीहर रहने का निर्णय लिया, तो ससुराल वाले यह नहीं सहन कर पाए और इस घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद पीड़िता के भाई बशीर खान ने मामला दर्ज करवाया था, जिस पर सांकड़ा थाने की पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर एडीजे कोर्ट पोकरण में चालान पेश किया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एडीजे नरेंद्र कुमार खत्री ने सभी आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई. वहीं आरोपियों को आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया है.



